समस्त देशी मदिरा की दुकानें एवं मद्यभंडारण भाण्डागार 26 मार्च से 31 मार्च पूर्णतः बंद रखें कवर्धा, । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवनीश कुमार शरण ने नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के से आम जन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के पत्र के पत्र के तहत जिले में छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा संचालित देशी मदिरा सी.एस.2(घघ) की दुकानें, विदेशी मदिरा एफ.एल.1(घघ) की दुकानें एवं मद्यभंडारण भाण्डागार कवर्धा को 26 मार्च से 31 मार्च कुल छह दिवस पूर्णतः बंद रखने जाने हेतु आदेशित किया है। शुष्क दिवस पर मदिरा का अवैध विक्रया, धारण एवं परिवहन न हो सुनिश्चित किया जावें। उल्लेखनीय है कि पूर्व में यह आदेश 23 मार्च से 25 मार्च कुल तीन दिवस पूर्णतः बंद रखने जाने हेतु आदेशित किया गया था। Spread the love Post navigation नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए स्वैच्छिक रूप से कार्य एवं जन सहयोग में अपना योगदान देने, इच्छुक व्यक्ति, संस्था, संगठन से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित शासकीय कन्या शिक्षा परिसर भोरमदेव महाराजपुर में कक्षा छठवीं एवं नवमीं में प्रवेश हेतु आयोजित चयन परीक्षा स्थगित