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कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए कबीरधाम जिले की सभी प्रवेश सीमाएं सील* *कलेक्टर और एसपी ले रहे पल-पल की खबर
बोड़ला-धवाईपानी (चिल्फी) और पंडरिया के पोलमी में संबधित एसडीएम, एसडीओपी और स्वास्थ्य अमलो में संभाली कमान
जिले की सभी नगरीय क्षेत्र कवर्धा, बोडला, पंडरिया, सहसपुर लोहारा, पिपरिया और पांडातराई पूर्णतः लॉकडाउन
कवर्धा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवनीश कुमार शरण और पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उमेद सिंह द्वारा आज सुबह से जारी कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने और इसके रोकथाम और नियंत्रण के लिए सीमा सील, धारा 144 की स्थिति तथा जिले के अभी नगरीय निकायों के लॉकडाउन (कर्फ्यू)पर नजर रखे हुए है। कलेक्टर में जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और पुलिस को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जिले की सभी चिन्हाकित सीमा क्षेत्रो पर कड़ी निगरानी रखी जाए। जिले में सिर्फ खाद्यान्न से संबधित मॉल वाहक वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाए। इनके अलावा इस जिले से किसी दूसरे राज्यो के लिए जाने वाली लोगो को उनके घरों में रहने की सख्त हिदायत देते हुए वापस करें। उन्होंने जिले के ग्रामीण अंचलों में धारा 144 और जिले सभी नगरीय निकाय, कवर्धा, बोड़ला, पंडरिया, सहसपुर लोहारा, पांडातराई और पिपरिया मे लॉकडाउन (कर्फ्यू) को कड़ाई से पालन करने सख्त निर्देश दिए है।
कलेक्टर श्री शरण ने जिले वासियों से आग्रह करते हुए कहा कि जैसा कि आप सभी जानते है कि कोराना वायरस नामक एक नया सांस,श्वासन संक्रमण का रोग दुनिया भर में फैल रहा है। भारत के विभिन्न राज्यों में भी इस संक्रमण के मामले दर्ज किए गए। केन्द्र और राज्य सरकार इस वायरस के प्रसार को रोकने का भरपूर प्रयास कर रही हैं। सरकार के इस प्रयासों के तहत कबीरधाम जिला प्रशासन पुरी तरह से सजग और सतर्क है। इस वायरस के रोकथाम और पूर्ण नियंत्रण के लिए आम जनता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। जनता की सजगता और संयम से इस संक्रामक वायरस को रोका जा सकता है। जिसके तहत पूरे जिले को सुरक्षित रखने के लिए सभी सीमाओं को सील करने के लिए अनुविभागीय अधिकार राजस्व और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए है। उन्होंने कहा है कि बहुत ही जरूर काम होने पर ही अपने घरों से बाहर निकले। सुरक्षित अपने घरों पर रहे। अनावश्यक या अकारण बाहर ना निकले।उन्होंने यह भी कहा कि जिले की जनता कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए जारी आदेशो का पालन करें। शासन और प्रशासन का सहयोग करे।
कलेक्टर श्री शरण ने बताया कि धारा 144 और जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में जारी लॉकडाउन के दौरान आम लोगो की जरूरतों के आधार पर उनके सुविधा के लिए अभी अतिआवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति के लिए दुकानों का खुलने और बंद होने का समय निर्धारित किया है। नगरीय निकाय क्षेत्रों में राशन, किराना, मंडी और सुपर बाजार सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक खोलने के निर्देश दिए है। इसी तरह दुकान व ठेला (सब्जी ,फल, अनाज)मिल्क पार्लर बेकरी दुकान के लिए समय सुबह 6 बजे से सुबह 11बजे तक निर्धारित किया है। यह आदेश 25 मार्च से आगामी 31 मार्च या आदेश पर्यन्त तक लागू रहेंगे।
इसके अलावा मेडिकल, स्थापना, मेडिकल दुकान,ट्रांसपोर्टनगर, व गुड्स ब कैरियर सेवाएं, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, बैकिंग सेवाएं, सीवरेज ट्रीटमेन्ट व्यवस्थाएं,विधुत व्यपस्थापक,फायर ब्रिगेड, टेलीकॉम व इंटरनेट सुविधाएं,होटल एवं रेन्ट्रोरेन्ट(जिनमे पक्की स्थाई संरचना एवं वैध लाइसेंस उपलब्ध हो) मोबाइल रिचार्ज एवं सर्विस दुकानों के लिए अपने निर्धारित समय पर संचालित किए जाएंगे।कलेक्टर ने कहा है कि उक्त प्रतिष्ठानों में एक समय मे 5 व्यक्तियों से अधिक नही हो यह संम्बधित संचालक सुनिश्चित करेंगे। आदेश के उलंघन पाए जाने पर संचालको पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
घर से बाहर न निकले, अनावश्यक बाहर घूमने वालो पर होगी कड़ी कार्यवाही
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अवनीश कुमार शरण ने कहा कि कोरोना वायरस के नियंत्रण और उनके संक्रमण-प्रसार को रोकने जनहित की दृष्टि से जिले में 144 लागू है। जिले के सभी नगरीय निकायों को लाकडाउन किया गया है। जिले की अभी सीमाएं सील कर दिए गए है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि इस दौरान जिले वासी अपने घर से बाहर न निकले, अनावश्यक बाहर घूमने नही जाए। आदेशो का उलंघन करने वालो पर होगी कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
जिले वासियो से आग्रह करते हुए कहा कि जिले में आने वाले देश,विदेश, और अन्य प्रांतों से भ्रमण कर आने वाले लोगों के बारे में जानकारी छुपाने की आवश्यकता नहीं हैं। ऐसे यात्री जो इस जिले में निवासरत है, जो हॉल ही में भ्रमण करके आए है, और उन्हे सर्दी,खासी,जुकाम और बुखार है, तो तत्काल टो फ्री नम्बर 104 पर या जिला सर्वेलेंस ईकाई 07741.232078, मोबाईल नम्बर 9993491300 पर डायल कर जानकारी दे। चिकित्सक उनके घर तक पहुंचकर उपचार करेंगा, ऐसी व्यवस्था बनाई गई हैं। उन्होने कहा कि खास कर ऐसे लोग कम स कम 14 दिनों तक अपने आप से सुरक्षित रखे। सार्वजनिक स्थलों पर आने-जाने से बचें।
बोड़ला-धवाईपानी (चिल्फी) और पंडरिया के पोलमी में संबधित एसडीएम, एसडीओपी और स्वास्थ्य अमलो में संभाली कमान
पूरे जिले के धारा 144, नगरीय निकायों के लाक डाउन और सीमा सील की राजस्व,पुलिस और स्वास्थ्य अमले की टीम कड़ी निगरानी रखी हुई है। मध्यप्रेदश की सीमा चिल्फी (धवाईपानी) पर बोड़ला एसडीएम श्री विनय सोनी और एसडीओपी और स्वास्थ्य अमले सुबह से डटे हुए है। वही पंडरिया के मध्य प्रदेश की सीमा पोलमी में पंडरिया एसडीएम श्री प्रकाश टण्डन और एसडीओपी और स्वास्थ्य अमले की निगरानी में है। कवर्धा-बेमेतरा मार्ग कवर्धा-राजनांदगांव मार्ग, और कवर्धा-मुंगेली मार्ग पर अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।