कवर्धा, । कलेक्टर श्री अवनीश कुमार शरण ने आज यहां जिला कार्यालय के सभा कक्ष में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, मीडिया प्रतिनिधि और निर्वाचन कार्य से जुड़े पुलिस एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली। बैठक में उन्होंने ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता सहित शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए जारी दिशा-निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी। सभी राजनीतिक दल राज्य चुनाव आयोग के नियमों से भली-भांति अवगत हुए और इनका पालन करते हुए चुनाव मैदान में उतरने का भरोसा दिलाया। कलेक्टर ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, निर्वाचन कार्य संपादित करने के लिए जिले के सभी नगरीय निकाय नगर पालिका कवर्धा, और पंडरिया, पांडातराई, बोडला, सहसपुर लोहारा तथा पिपरिया नगर पंचायत क्षेत्रांे में धारा 144(1) एक के अतंर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया हैं। उन्होने सभी मान्यता प्राप्ता राजनीतिक दलों सहित अन्य राजनीतिक दलों और निर्वाचन कार्यों से लगे सभी अधिकारी-कर्मचारियों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होगा।
कलेक्टर श्री अवनीश कुमार शरण ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 25 नवम्बर से नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2019 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन जिले के सभी नगरीय निकायों में एक चरण में 21 दिसम्बर को संपन्न कराए जाएंगे। निर्वाचन दलीय आधार पर तथा मतपत्र मतपेटी के माध्यम से कराए जाएगें।
कलेक्टर ने बताया कि निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन 30 नवम्बर को सुबह 10.30 बजे होगा। नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 6 दिसम्बर को दोहपर 3 बजे बजे तक है। नाम निर्देशन पत्रों की जांच 7 दिसम्बर को सुबह 10 बजे से की जाएगी। नाम निर्देशन पत्रों की वापसी 9 दिसम्बर को दोहपर 3 बजे तक की जा सकती है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने और निर्वाचन प्रतीकों का आंबटंन 9 दिसम्बर को अभ्यार्थिता वापसी के बाद होगा। मतदान की तिथि 21 दिसम्बर को प्रात 8 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा की तिथि 24 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
कलेक्टर श्री शरण ने बताया कि जिले के कुल छह नगरीय निकायों के 102 वार्डों के लिए मतदान होगा इसके लिए 124 मतदान केंन्द्र बनाए गए है जिसमें संवेदनशील मतदान केन्द्र की संख्या 74 है। जिले के नगरीय निकाय में कुल 66 हजार 824 मतदाता हैं। इसमें 33 हजार 178 पुरुष एवं 33 हजार 646 महिला मतदाता हैं। कलेक्टर ने बताया कि नगरीय निकाय के पार्षद पद हेतु निर्वाचन लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। नगर पंचायत के पार्षद पद हेतु प्रतिभूति राशि एक हजार रूपये, नगर पालिका परिषद के पार्षद पद हेतु तीन हजार रूपये और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या महिला अभ्यर्थी की दशा में प्रतिभूति राशि में 50 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी। कलेक्टर ने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन व्यय हेतु अलग से व्यय संपरीक्षक की टीम गठित किया गया है, जो पार्षद पद के निर्वाचन व्यय को देखेगा। नगरपालिका क्षेत्र में डेढ़ लाख रूपये और नगर पंचायत क्षेत्र में अधिकतम 50 हजार रूपये तक चुनाव खर्च किये जा सकते हैं।
कलेक्टर श्री शरण ने राजनीतिक दलों को बताया कि इस बार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ऑन लॉइन नाॅमिनेशन की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। ऑनलाईन फार्म भरने की प्रक्रिया से उन्हें प्रशिक्षित भी किया गया। ऑन लॉइन नाॅमिनेशन भरने के पश्चात उसे प्रिंट कर हस्ताक्षर पश्चात सभी दस्तावेजों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष निर्धारित तिथि एवं समय में जमा किया जा सकता है। सरकारी एवं गैर-सरकारी भवनों तथा निजी भवनों में भवन मालिक के अनुमति के बिना निर्वाचन के प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता अथवा प्रत्याशी निर्वाचन संबंधी पोस्टर लगाना व नारा लिखने की कार्रवाई प्रतिबंधित है। कलेक्टर ने बताया किसी तरह अन्य जानकारी एवं शिकायत के लिए जिला निवार्चन शाखा में जाकर प्राप्त किया जा सकता है। अथवा अपने क्षेत्र के रिटरनिंग अधिकारी के यहा से भी प्राप्त की सकती है। बैठक में पुलिस अधीक्षक डाॅ लाल उमंेद सिंह ने सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को सभी नगरीय निकायों में सुरक्षा एवं कानून से संबंधित जानकारी दी। बैठक में अपर कलेक्टर श्री जे.के. धु्रव, उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्री देवनाथ चन्द्रवंशी सभी अनुविभागीय अधिकारी और राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और मीडिया के प्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित थे।