: प्रदेश की 1035 सेवा सहकारी समितियों को भंग करने का मामला, याचिकर्ताओं को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, आगामी सुनवाई तक कोर्ट ने राज्य शासन के आदेश पर लगाई रोक.. बिलासपुर, प्रदेश की सेवा सहकारी समितियों को भंग करने के मामले में राज्य सरकार को हाईकार्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने याचिकार्ताओं को अंतरिम राहत देते हुए आगामी सुनवाई तक आदेश पर रोक लगा, राज्य शासन को नोटिस जारी किया है। 3 अक्टूबर को मामले में अगली सुनवाई होगी। दरअसल आदेश के खिलाफ सेवा सहकारी समिति भैसमा के सदस्य लक्ष्मण उरांव, बरपाली समिति के मोहनलाल कंवर, जीवन लाल कंवर समेत अन्य समितियों के सदस्यों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के बाद बुधवार को चीफ जस्टिस पीआर रामचंंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की डीबी ने फैसला सुरक्षित रखा था। गौरतलब है कि राज्य शासन ने प्रदेशभर की सेवा सहकारी समितियों के पुनर्गठन के लिए अधिसूचना जारी कर 30 जुलाई 2019 तक दावा-आपत्ति आमंत्रित की। दावा-आपत्ति का निराकरण किए बिना शासन ने 30 अगस्त 2019 को प्रदेश की 1035 सेवा सहकारी समितियों को भंग कर दिया था। Spread the love Post navigation : झीरम जांच आयोग के जरिए भाजपा ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा- दिवंगत नेताओं के साथ ऐसा सलूक कर रही तो क्या उम्मीद करें : शिक्षा के मंदिर में एक महिला से होता है क ई अनैतिक कार्य जिसकी जानकारी, अनेक लोगों को है, लेकिन सब का मुंह बंद है क्योंकि उनकी पहुंच उपर तक है