 आरोपी द्वारा प्रार्थिया की निजी फोटो में छेड़छाड़ कर करता रहा, ब्लैकमेल
 आरोपी के द्वारा पूर्व में भी फर्जी क्राईम ब्रांच का अधिकारी बनकर किया गया है, अपराध
थाना-पंडरिया, जिला-कबीरधाम(छ.ग.)
अपराध क्रमांक- 96/19 धारा:- 354 (क) ,509 (ख) भादवि

आरोपी का पूरा नाम पता- अंजोरदास सोनवानी पिता उदयलाल सोनवानी उम्र 29 साल ग्राम तेंदुआडीह थाना पंडरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

कवर्धा,आज प्रार्थिया द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि किसी अज्ञात मोबाईल नंबर धारक के द्वारा इसके निजी फोटो में छेड़छाड़ कर एवं शारीरिक संबंध बनाने की मैसेज भेजकर अनावष्यक रूप से परेषान कर रहा है एवं किसी उक्त बात को किसी अन्य व्यक्ति को बताने पर फोटो एवं विडियो को व्हाटसएप्प एवं फेसबुक में अपलोड करने की धमकी दे रहा है। प्रार्थिया की उक्त रिपोर्ट के आधार पर मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए थाना प्रभारी पण्डरिया द्वारा तत्काल पुलिस अधीक्षक कबीरधाम एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पण्डरिया को अवगत कराया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तत्काल अज्ञात मोबाईल धारक की पतासाजी किये जाने बाबत् निर्देषित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त मार्गनिर्देषन के अनुसार श्री नरेन्द्र कुमार बेंताल के दिषा-निर्देष में थाना प्रभारी पण्डरिया के नेतृत्व में

सहायक उप निरीक्षक उमा उपाध्याय, लक्ष्मीकांत शुक्ला, प्रधान आरक्षक बालक दास टंडन, आरक्षक संदीप पाण्डेय, ओमप्रकाष धुवे्र की टीम गठित कर अज्ञात मोबाईल धारक व्यक्ति की पतासाजी करने का हरसंभव प्रयास किया गया। जिले के तकनीकी टीम के विषेष सहयोग से बताये गये दिषा में अज्ञात मोबाईल धारक व्यक्ति की पतासाजी की जाकर अज्ञात मोबाईल धारक व्यक्ति की पहचान अंजोरदास सोनवानी पिता उदयराम सोनवानी उम्र 29 साल साकिन तेंदुआडीह थाना पण्डरिया के होने से उक्त व्यक्ति की धरपकड़ कर पुछताछ किया गया। आरोपी अंजोरदास सोनवानी ने पुछताछ के दौरान बताया कि उसने अपने साला जितेन्द्र कुमार अंचल के मोबाईल के माध्यम से उसके मोबाईल एप्लीकेषन डाउनलोड कर प्रार्थिया की निजी फोटो में छेड़छाड़ कर उक्त मोबाईल नंबर के माध्यम से चलाये जा रहे व्हाटसएप्प से प्रार्थिया को मैसेज व फोटो भेजकर शारीरिक संबंध बनाये जाने के लिए धमकी दे रहा था।

इस प्रकार पूरे प्रकरण में 24 घंटे के अंदर पुलिस की तत्परता से अज्ञात मोबाईल धारक की पतासाजी कर मामले का निराकरण किया गया है। आरोपी अंजोरदास सोनवानी के द्वारा पूर्व मे भी क्राईम ब्रांच का अफसर बनकर मोबाईल फोन के माध्यम से पैसो की ठगी करने का अपराध गठित किया गया है। जिस पर थाना पंडरिया में अपराध क्रमांक 156/17 धारा 385,419,420,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर जेल निरूद्ध किया गया है। इस प्रकार पूरे मामले में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गनिदेषन् एवं थाना पण्डरिया पुलिस की तत्परता से अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर आरोपी को रिमांड पर भेजा गया है।

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