,, लोहारा,7 ग्रामीणो के विरूध्द धारा – 188 . 34 भादवि०एंव महामारी अधिनियम 1897 की धारा – 3 के तहत की गई कार्यवाही

कवर्धा,,,,कोविड – 19 कोरोना बिमारी फैलाने व संक्रमण होने की संभावना पर मानव जीवन के स्वास्थय को क्षेम कर संकट की स्थिति उत्पन्न करना > आरोपीयो द्वारा जिलाधीश महोदय के आदेश धारा 144 जाफौ0 का अवहेलना कर सोशल डिस्टेन्स ना बनाये रखने व एक स्थान पर 05 से अधिक व्यक्ति एकत्रित होना पुलिस अधीक्षक श्री के . एल . धूव , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सोनी , उप पुलिस अधीक्षक श्री बी . आर . मण्डावी के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी मुकेश यादव के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपीगणो दवारा श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला कबीरधाम के पारित आदेश के पालन में कोविड – 19 कोरोना बिमारी फैलाने व संक्रमण होने की संभावना पर इस बिमारी की रोकथाम हेतु संपूर्ण जिले में धारा 144 जाफौ0 लागू कर एक स्थान पर 05 से अधिक व्यक्ति को एकत्रित होने व सोशल डिस्टेन्स बनाये रखने निदेर्शित किया गया है जिसके तहत किसी भी स्थान पर 05 या 05 से अधिक व्यक्ति कोई भी कार्य के लिए एकत्रित होने की मनाही है यह जानते हुए भी ग्राम विचारपुर के नाला में 25 से 30 लोग एकत्र होकर जाल डालकर मछली पकड रहे है कि सूचना लोहारा पुलिस स्टाप के दवारा मौके पर जाकर देखा काफी भीड़ लगी हुई थी जो पलिस पार्टी को देखकर काफी लोग भाग गये मौके पर आरोपी 1 . संतु पिता नारायण मल्लाह उम 43 वर्ष सिल्हाटी 2 . शिवकुमार पिता घसिया मल्लाह उम 43 सिल्हाटी 3 . महेश पिता समारू लाल निषाद उम 45 वर्ष स लोहारा 4 . लालाराम पिता घसिया मल्लाह उम 50 वर्ष स०लोहारा 5 . छविलाल पिता तुलसी राम यादव उम 40 वर्ष विचारपुर 6 . लक्ष्मीनारायण पिता गौकरण पटेल उम 37 वर्ष विचारपुर 7 . अशोक पिता नारायण मल्लाह उम 30 वर्ष सिल्हाटी थाना स0 लोहारा के द्वारा मानव जीवन के स्वास्थय क्षेम कर संकट कारित करने का प्रयास किया गया आरोपीगणो के द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय कबीरधाम के वैध आदेश का अवहेलना किया गया है | जिनके विरूध्द थाना स0 लोहारा मे अपराध क्रमांक 45 / 20 धारा – 188 , 34भादवि0 महामारी अधिनियम 1897 – की धारा – 3 कायम कर आरोपीयो को रिमांड पर भेजा गया ।

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