आवश्यक वस्तुओं के परिवहन करने वाले मालवाहकों को राज्य के भीतर एवं अंतर्राज्यीय मार्ग में चलने की अनुमति कलेक्टर ने आवाजाही के संबंध मे संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश कवर्धा,, लाॅकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाये रखने के लिए आवश्यक एवं गैर -आवश्यक वस्तुओं के परिवहन करने वाले मालवाहकों को राज्य के भीतर एवं अंतर्राज्यीय मार्ग में चलने की अनुमति दी गई है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अवनीश कुमार शरण ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों केा आवश्यक दिशा निर्देश दिये । उन्होने कहा कि मालवाहक के चालक के पास वैध ड्रायविग लायसेंस, वैध दस्तावेज होने पर ही आवश्यक वस्तुओं के परिवहन करने वाले मालवाहकों को राज्य के भीतर एवं अंतर्राज्यीय मार्ग में एक चालक और एक अतिरिक्त व्यक्ति के साथ चलने के अनुमति दी गई है। संचालन के लिए पृथक से किसी अनुमति की आवश्यकता नही होगी। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य शासन, स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्रतिबंधित किये गये रोकथाम, क्वारेंटाईन और निगरानी उपायों (हाॅटस्पाट) की आवश्यकता वाले क्षेत्रो पर यह निर्देश लागू नही होगें। उन्होने स्पष्ट किया कि व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही के दौरान कोविड-19 के संदर्भ में स्वच्छता और सोशल डिस्टेसिंग के मापदंडो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना आवश्यक होगा। Spread the love Post navigation विजया ध्रृतलहरे ने भी सहःपरिवार अपने घर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के 129 वां जयंती पर हार्दिक बधाई अर्पित किये और ऊनके द्वारा रचित पवित्र भारत के संविधान के अनुसार चलने का संकल्प लिया ! नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को मास्क अथवा फेस कवर पहनना अनिवार्य