कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कबीरधाम जिले में अलग- अलग संस्थानों के खुलने का समय निर्धारित कबीरधाम कलेक्टर श्री शरण आदेश जारी किया, तत्काल प्रभाव से लागू कवर्धा, । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अवनीश कुमार शरण ने कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण की दृष्टिगत रखते हुए जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में खाद्यान्न सामग्रियों तथा आपात कालीन सेवाओ व संस्थाओं के संचालन के लिए अलग-अलग समय निर्धारित किया है। उन संस्थाओं के लिए अलग अलग समय निर्धारित करते हुए आगामी 31 मार्च या आदेश आदेश पर्यन्त तक आदेश जारी किए है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। जारी आदेश के तहत सभी प्रकार के मंडियां, डेलिनिट्स, व किराना दुकान राशन दुकान, सुपर मार्केट, बिग बाजार,(केवल खाद्यान्न सामग्री विक्रय के लिए सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित है। दुकान ब ठेला (सब्जी ,फल, अनाज)मिल्क पार्लर बेकरी दुकान के लिए समय सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे निर्धारित है। इसके अलावा मेडिकल, स्थापना, मेडिकल दुकान,ट्रांसपोर्टनगर, व गुड्स ब कैरियर सेवाएं, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, बैकिंग सेवाएं, सीवरेज ट्रीटमेन्ट व्यवस्थाएं,विधुत व्यपस्थापक,फायर ब्रिगेड, टेलीकॉम व इंटरनेट सुविधाएं,होटल एवं रेन्ट्रोरेन्ट(जिनमे पक्की स्थाई संरचना एवं वैध लाइसेंस उपलब्ध हो) मोबाइल रिचार्ज एवं सर्विस दुकानों के लिए अपने निर्धारित समय पर संचालित किए जाएंगे। Spread the love Post navigation कोरोना वायरस के नियत्रंण एवं रोकथाम कबीरधाम जिले की सभी प्रवेश सीमाएं होगी सील इकराम खान ने शहर में निशुल्क बाटे 1हजार मास्क