कवर्धादुर्ग

नशा, भिक्षा वृत्ति और बाल श्रम में लिप्त बच्चों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने अभियान शुरू

नशा, भिक्षा वृत्ति और बाल श्रम में लिप्त बच्चों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने अभियान शुरू

कवर्धा। जिला कबीरधाम में बच्चो में नशावृत्ति, भिक्षावृति बाल श्रम पूर्णतः रोकथाम करने कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। जिला बाल संरक्षण समिति महिला एवं बाल विकास विभाग पुलिस विभाग श्रम विभाग मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग शिक्षा विभाग समाज कल्याण विभाग अबकारी विभाग महिला सेल पुलिस एवं चाईल्ड लाईन की टीम द्वारा जिले के विभिन्न चिन्हांकित स्थालों का सघन भ्रमण कर नशे एवं भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चे बाल श्रमिक एवं अपशिष्ट पदार्थ संग्राहक बच्चों को सामाज के मुख्य धारा से जोड़ने कार्ययोजना अभियान चलाया जा रहा है।
नशावृत्ति भिक्षावृति बाल श्रम रोकथाम दल द्वारा जिले विभिन्न क्षेत्रों में बस स्टैण्ड, सरदार वल्लभाई पटेल काम्पलेक्स, मिनीमाता चौक, अटल अवास, घुघरीकला, स्वामी महावीर चौक, दर्री पारा काली गर्डन, नवीन बाजार, मठपारा, पैठूपारा, टांसपोर्ट नगर आदि चिन्हांकित स्थलों के साथ-साथ पेट्रोल पंप मेडिकल स्टोर स्टेशनरी दुकान आटो पाटर्स सायकल स्टोर जनरल स्टोर्स हॉटल ढाबों एवं अपशिष्ट पदार्थ संग्राहक आदि दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नशावृत्ति, भिक्षावृति रोकथाम दल को नशा वृत्ति में लिप्त दो बालक मिले बालको को समाज के मुख्यधारा से जोड़ने के लिए बालको के साथ-साथ उनके पालकों को भी किशोर न्याय (बालको के देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार माननीय बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर कार्यवाही की जायेगी। जिले में बच्चों नशीली पदार्थ बेचने या उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों दुकानों के संचालको पर किशोर न्याय (बालको के देखरेख एवं संरक्षण)

अधिनियम 2015 के धारा 77 एवं 78 के तहत् किसी भी बालक को मादक खिलाकर या स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ तम्बाखू आदि देने के लिए या उपलब्ध कराना या बेचना दंडनीय अपराध है तथा किसी बालक का नशीले पदार्थ के क्रय-विक्रय या रखने के लिए उपयोग करने पर पर संबंधितों को सात वर्ष तक की कठोर कारावास एवं एक लाख रूपये जुर्माना किया जा सकता है।
जिले के बच्चों में नशा वृत्ति रोकथाम के लिये पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेंद द्वारा जिले में संचालित पेट्रोल पंप मेडिकल स्टोर स्टेशनरी दुकान आटो पाटर्स सायकल स्टोर एवं अपशिष्ट पदार्थ संग्राहक दुकान संचालको के साथ बैठक आयोजित कर किशोर न्याय (बालको के देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं विभिन्न नियमों की विस्तृत जानकारी देते हुए बच्चों को किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ उपलब्ध नही कराने हेतु अपील किया गया है। उन्होंने कहा कि कोई बच्चों को नशीले पदार्थ उपलब्ध कराते है उन पर तत्तकाल कार्यवाही किये जाने निर्देश दिया गया है। नशावृत्ति भिक्षावृति बाल श्रम पूर्णतः रोकथाम अभियान के तहत जिले के विभिन्न क्षेत्रों एवं स्कूलो के प्रचार-प्रसार जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें घुघरी कला अटल अवास में महिला एवं बाल विकास विभाग बाल संरक्षण पुलिस विभाग श्रम विभाग महिला सेल पुलिस चाईल्ड लाईन के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजन कर बच्चों के अधिकारो से संबंधित विभिन्न अधिनियम नियम की विस्तृत जानकारी दिया गया कार्यक्रम में महिला सेल प्रभारी रमा कोष्टी द्वारा लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम एवं साईबर क्राईम के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये बच्चों को नशिले पदार्थो से दूर रखने हेतु अपील किया गया कार्यक्रम में शिक्षक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं स्थानीय जनप्रनिधियों का अच्छा सहयोग रहा।

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