बिलासपुर

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और छजकां पार्टी के अध्यक्ष अजीत जोगी के खिलाफ बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में फर्जी जाति प्रमाणपत्र बनवाने के मामले में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई कलेक्टर की रिपोर्ट पर की है।

बिलासपुर,(पत्रवार्ता) छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और छजकां पार्टी के अध्यक्ष अजीत जोगी के खिलाफ बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में फर्जी जाति प्रमाणपत्र बनवाने के मामले में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई कलेक्टर की रिपोर्ट पर की है।

उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति ने 26 अगस्त को यह रिपोर्ट सौंपी थी कि पूर्व मुख्यमंत्री जोगी आदिवासी नहीं हैं। इसके बाद जोगी ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी।

छानबीन सतिति की रिपोर्ट की प्रति कलेक्टर को भेजकर वैधानिक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया। इसी आधार पर कलेक्टर डॉ. संजय अलंग की तरफ से तहसीलदार टीआर भारद्वाज ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। उनकी रिपोर्ट पर पुलिस ने छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण विनियमन अधिनियम 2013 की धारा 10(1) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। इस अधिनियम के प्रावधान के तहत 2 वर्ष की सजा के साथ ही 20 हज़ार तक जुर्माने का प्रावधान है

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