कवर्धादुर्ग

थाना रेंगाखार अपराध क्रमांक 23/19 धारा 420,467,468,471 भादवि  कुटरचित कर फर्जी अंकसूची से नौकरी प्राप्त करने वाला अध्यापक गिरफ्तार फर्जी अंकसूची बनाने वाला मास्टर मांइड भी हुआ गिरफ्तार

कवर्धा,थाना रेंगाखार में प्रार्थी सत्यप्रकाश शर्मा- संवाददाता ई.एन. एसटीवी कार्यालय बैरागपारा पण्डरिया जिला कबीरधाम द्वारा शिकायत आवदेन पत्र प्रस्तुत किया कि मदनलाल धरमगढ़े पिता रेवाराम धरमगढ़े साकिन भेलवाटोला द्वारा शासन को गुमराह करते हुए कुट रचना कर फर्जी अंकसूची के आधार पर शिक्षाकर्मी पद की नौकरी प्राप्त कर लिया गया है। आवेदक की उक्त शिकायत पर संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी रेंगाखार निरीक्षक रमाकांत तिवारी द्वारा शिकायत के संबंध में विस्तृत जानकारी के संबंध में डाॅ. लाल उमेद सिंह, पुलिस अधीक्षक कबीरधाम को अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा शिकायत के विषय वस्तुत के संबंध में बारिकी से जांच किया जाकर उचित वैधानिक कार्यवाही किये जाने निर्देशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारी से प्राप्त दिशा-निर्देश के आधार पर थाना प्रभारी रेंगाखार द्वारा अनावेदक मदनलाल धरमगढ़े की अंकसूची के संबंध में छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल रायपुर से जानकारी प्राप्त किया गया। जिस पर सचिव, छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जानकारी प्रदान किया कि मदन लाल धरमगढ़े की हायर सेकेण्डरी 12 वीं परीक्षा वर्ष 1996 में दिलाया गया है, जिसका अनुक्रमांक 24204454 मुख्य परीक्षा में पूरक एवं पूरक पात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण होना लेखकर प्रतिपर्ण की छायाप्रति उपलब्ध कराई गई है। छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर अनावेदक मदनलाल धरमगढ़े का केन्द्र क्रमांक 42039 संख्या क्रमांक च्त् पंजीयन/नामांकन क्रमांक 7400547 रोल नंबर 24204454 है, जिसमें अधिकतम 450 प्राप्तांक 181 परिणाम फेल लेख है, किन्तु अनावेदक मदनलाल धरमगढ़े द्वारा नौकरी प्राप्त करने हेतु संलग्न दस्तावेजो में कक्षा 12 वीं की अंकसूची में केन्द्र क्रमांक 42039 संख्या क्रमांक च्त् पंजीयन 7400547 रोल नंबर 24204454 है, जिसमंे अधिकतम अंक 450 प्राप्तांक 221 परिणाम सेकण्ड डिविजन उत्तीर्ण होना लेख है। इस प्रकार आवेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायत आवेदन पत्र में उल्लेखित विषय वस्तु एवं छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल रायपुर से प्राप्त जानकारी के आधार पर अनावेदक मदनलाल धरमगढ़े के द्वारा छल पूर्वक कूटरचित फर्जी अंकसूची को कूटरचित जानते हुए असली अंकसूची के रूप में उपयोग कर शिक्षाकर्मी वर्ग 03 के पद पर दिनंाक 10.06.2005 को नियुक्त हुआ है एवं शिक्षाकर्मी वर्ग 03 के पद पर रहते हुए शासन से वेतन भत्ता एवं अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करना पाया गया है। जो अनावेदक का कृत्य अपराध धारा सदर 420,467,468,471 भादवि का अपराध घटित करना पाये जाने से उपरोक्त धारा के संबंध में थाना रेंगाखार में अपराध क्रमांक 23/19 कायम कर विवेचना में लिया गया तथा आरोपी मदनलाल धरमगढ़े को गिरफ्तार कर फर्जी अंकसूची के संबंध में जानकारी प्राप्त किया गया। जिस पर आरोपी द्वारा ग्राम सिवनीखुर्द निवासी सुमनलाल बघेल पिता चैनलाल बघेल द्वारा फर्जी अंकसूची बनाये जाने में सहायता प्रदान करना बताया। आरोपी के बताये अनुसार आरेापी सुमनलाल बघेल पिता चैनलाल बघेल निवासी सिवनीखुर्द थाना रेंगाखार को भी गिरफ्तार किया जाकर रिमांड पर भेजा गया है।
इस प्रकार संपूर्ण प्रकरण में डाॅ. लाल उमेद सिंह, पुलिस अधीक्षक कबीरधाम के मार्गनिर्देशन में थाना प्रभारी रेंगाखार निरीक्षक रमाकांत तिवारी, उप निरीक्षक जलालुद्दीन खान, सहायक उप निरीक्षक सुम्मत राकेश, प्रधान आरक्षक संजय सागर, आरक्षक विजय मेरावी, मन्नु खुसरो, शिवेन्द्र ठाकुर द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है।

Related Articles

Back to top button