कवर्धादुर्ग

छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना नियम में संशोधन

कवर्धा। श्रम पदाधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 59 की उप-धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा छत्तीसगढ दुकान एव स्थापना नियम 1959 में संशोधन करती है। इसके तहत नियम 4 एवं 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात ‘‘4‘‘ पंजीयन प्रमाण पत्र की विधिमान्यता की कालावधि धारा 6 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदान किया गया पंजीयन प्रमाण पत्र नियोक्त द्वारा यथा अधिसूचित बंद किये जाने की तारीख तक विधिमान्य रहेगा। पंजीयन प्रमाण पत्र हेतु शुल्क धारा 6 की उप धारा (2) के अधीन जारी प्रत्येक पंजीयन प्रमाण पत्र स्थापनाओं के उस प्रवर्ग के लिए नीचे विनिर्दिष्ट शुल्क के भुगतान पर जारी किया जावेगा, परन्तु सभी नियोजक जिन्होने 25 मई 2014 के पूर्व पंजीयन प्राप्त कर लिया है इन नियमों के संशोधन के पश्चात अनिवार्य रूप से पंजीयन प्राप्त करेगें।
सभी स्थापनाओं के लिये जहां कोई कर्मचारी नियोजित नहीं है, उनके लिए पंजीयन-नवीनीकरण शुल्क सौ रूपये, सभी स्थापनाओं के लिये, जहां 3 से अनधिक कर्मचारी नियोजित है उनके लिए डेढ़ सौ रूपये, सभी स्थापनाओें के लिये जहां 3 से अधिक किन्तु 10 से कम कर्मचारी नियोजित है, उनके लिए दो सौ रूपये और सभी स्थापनाओं के लिये जहां 10 या 10 से अधिक कर्मचारी नियोजित है, उनके लिए ढाई सौ रूपये शुल्क निर्धारित है। नियम 6 में परंतुक में शब्द पंजीयन या नवीनीकरण के स्थान पर शब्द पंजीकरण प्रतिस्थापित किया जावे अर्थात केवल एक ही बार दुकान स्थापना का पंजीयन नियोक्ता द्वारा कराया जावेगा नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं है।

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