कवर्धादुर्ग

वर्तमान में प्रचलित राशन कार्डो का नवीनीकरण 8 जुलाई से 30 अगस्त तक

कलेक्टर ने खाद्य, जनपद पंचायत और नगरीय निकायों के अधिकारियों की बैठक लेकर दिये आवश्यक निर्देश

जब तक नया राशन कार्ड नहीं बन जाता, प्रचलित राशन कार्ड में मिलता रहेगा राशन

कवर्धा, । कबीरधाम जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्तमान में प्रचलित राशन कार्डो का नवीनीकरण 8 जुलाई से 30 अगस्तक किया जायेगा। कलेक्टर श्री अवनीश कुमार शरण ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में खाद्य अधिकारियों, जनपद पंचायतों के सीईओ और नगरीय निकायों के सीएमओ की बैठक लेकर राशन कार्डो के नवीनीकरण के संबंध में राज्य शासन के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर द्वारा विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुरूप शीघ्र कार्रवाई प्रारंभ करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने राशन कार्डो के नवीनीकरण के लिए सत्यापन दल का प्रस्ताव 5 जुलाई तक खाद्य विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने खाद्य विभाग के अधिकारियों को जनपद पंचायतों और नगरीय निकायों से समन्वय कर समय-सीमा में नवीनीकरण कार्य को मुर्त रूप देने के निर्देश दिये।
बैठक में डिप्टी कलेक्टर एवं खाद्य विभाग के नोडल अधिकारी श्री अनिल सिदार ने बताया कि जिले में लगभग दो लाख 24 हजार राशन कार्ड प्रचलित है। उन्होंने बताया कि जब तक नया राशन कार्ड नहीं बन जाता, तब तक प्रचलित राशन कार्डो में हितग्राहियों को राशन मिलता रहेगा। राशन कार्ड धारकों के दस्तावेजों का सत्यापन कर प्रचलित राशन कार्डो का नवीनीकरण किया जायेगा। राशन कार्ड सत्यापन के लिए राशन कार्डधारक को स्वयं आना होगा। राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए अलग से पंजी संधारित किया जायेगा।

बैठक में खाद्य विभाग के अधिकारियों ने राशन कार्ड के नवीनीकरण के लिये सत्यापन दलों का गठन, सत्यापन दलों को प्रशिक्षण, नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त करना एवं उनका परीक्षण, राशन कार्ड नवीनीकरण हेतु शिविरों का आयोजन, सत्यापन रिपोर्ट की विभागीय वेबसाईट में एण्ट्री तथा राशन कार्डो का नवीनीकरण के बाद वितरण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा प्रचलित राशन कार्डो के नवीनीकरण हेतु जारी निर्देशों के तहत वर्तमान में प्रचलित अन्त्योदय, प्राथमिकता तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के समस्त राशन कार्डो के नवीनीकरण हेतु आवेदन किये जायेंगे। ऐसे समस्त राशन कार्ड, जिनमें आधार सीडिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है, उनके आवेदन में प्राप्त जानकारी के आधार पर डेटा एण्ट्री कराते हुए उनका

नवीनीकरण किया जायेगा। ऐसे राशन कार्ड जो संदिग्ध हो, जिनके अपात्र होने के संबंध में शिकायत प्राप्त हो अथवा जिनमें अब तक किसी भी सदस्य का आधार क्रमांक प्राप्त नहीं हो, ऐसे परिवार का भौतिक रूप से सत्यापन करने के बाद ही राशन कार्ड का नवीनीकरण किया जायेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय से विगत 5 वर्षो में मृत व्यक्तियों की सूची प्राप्त कर नवीनीकरण हेतु प्राप्त राशन कार्डो में शामिल सदस्यां से मिलान अवश्य किया जायेगा, ताकि मृत व्यक्ति के नाम राशन कार्ड से हटाया जा सकें।
राशन कार्डधारकों को आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करने वाले दस्तावेजों में राशन कार्डधारी मुखिया एवं परिवार के समस्त सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में

आधार पंजीयन पावती की छायाप्रति तथा संचालक खाद्य द्वारा अनुमोदित कोई एक फोटोयुक्त परिचय पत्र की छायाप्रति, राशन कार्डधारी मुखिया के बैंक खाते के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति, राशन कार्ड के प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ की छायाप्रति, राशन कार्डधारी मुखिया-आवेदक के दो नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो शामिल है। राशन कार्ड के नवीनीकरण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर सत्यापन केन्द्र स्थापित किया जायेगा।
बैठक में प्रचलित राशन कार्डो के नवीनीकरण हेतु समुचित प्रचार-प्रसार के निर्देश दिये। उन्होंने राशन कार्ड के नवीनीकरण की प्रक्रिया का जिले की सभी उचित मूल्य की दुकानों में बैनर, फ्लैक्स आदि के द्वारा जुलाई माह के चावल उत्सव के दौरान करने के निर्देश दिये। उन्होंने उचित मूल्य दुकानों में नवीनीकरण की समयावधि, सत्यापन केन्द्र का स्थल, नवीनीकरण हेतु आवश्यक अभिलेख आदि की जानकारी बैनर, पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शित कराने तथा समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रचार के निर्देश दिये।

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