कवर्धा-रामपुर सड़क मार्ग निर्माण-उन्नयन-विकास कार्य धीमी गति से होने पर संबंधित निर्माण एजेंसी को जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश
कवर्धा कवर्धा-रामपुर सड़क मार्ग के निर्माण-उन्नयन-विकास कार्य धीमी गति से किये जाने के संबंध में लोक न्यूसेस उत्पन्न होने के कारण न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी कवर्धा द्वारा धारा 133 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत निर्माण एजेंसी मेसर्स श्री जी इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड (ठेकेदार-सी.जी.आर.डी.सी. रायपुर) को जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी ने संतोषप्रद जवाब एक जुलाई 2019 तक न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने को कहा है। पालन की अवहेलना कर संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर एक पक्षीय कार्रवाई की जायेगी।
अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि कवर्धा-रामपुर सड़क निर्माण कार्य के लिये आपको कार्यादेश जारी किया गया है। कार्यादेश के तहत ग्राम खैरझिटी-मुगेलीडीह- गोछया-धमकी-बम्हनी के ग्रामों से सड़क निर्माण-उन्नयन-विकास कार्य निर्धारित समय सीमा में किया जाना है। आपके द्वारा निर्माण कार्य में विलंब किया जा रहा है। अविवादित स्थानों पर भी निर्माण कार्य प्रगति संतोषजनक नहीं है। इस संबंध में सड़क मार्ग के निरीक्षण के दौरान प्रगति लाने के लिये निर्देशित भी किया गया था। पत्र में कहा गया है कि उक्त सड़क मार्ग में आने वाले ग्रामों के लगभग 500 मीटर भूमि पर भू-अर्जन की कार्यवाही की जानी है, जो कि प्रगतिरत है, शेष शासकीय भूमि तथा रिक्त किये गये निजी भूमि पर आपके द्वारा निर्माण कार्य नहीं किया गया है, जबकि बरसात का मौसम प्रारंभ होने वाला है तथा स्थानीय लोगों को यातायात में बाधा उत्पन्न होने की लगातार शिकायतें की जा रही है।