कवर्धा

लाठी डंडा आदि से प्राणघात हमला कर हत्या करने वाले आरोपियों को थाना पिपरिया पुलिस ने पहुंचा सलाखों के भीतर

आरोपियों के विरुद्ध धारा -147, 148, 149, 294, 506-बी, 323, 307, 302 के तहत की गई कार्यवाही।

कवर्धा डी एन योगी संपादक कबीर क्रांति

लाठी डंडा आदि से प्राणघात हमला कर हत्या करने वाले आरोपियों को थाना पिपरिया पुलिस ने पहुंचा सलाखों के भीतर।

आरोपियों के विरुद्ध धारा -147, 148, 149, 294, 506-बी, 323, 307, 302 के तहत की गई कार्यवाही।

कवर्धा,,कबीरधाम जिले के थाना पिपरिया में दिनांक- 29.08.2023 को सूचना प्राप्त हुआ, कि ग्राम कान्हा भैरा में गेंदराम यादव को बड़े बगीचा में सुरेश चन्द्रवंशी, नरेश चन्द्रवंशी, सुनील चन्द्रवंशी, जितेन्द्र चन्द्रवंशी, बलदाउ चन्द्रवंशी, विक्की चन्द्रवंशी, द्वारा लाठी डंडा से मारपीट किये है। जिसे ईलाज हेतु जिला अस्पताल लेकर गये है। कि सूचना प्राप्त होने पर जिला अस्पताल कवर्धा में जाकर आहत गेंदराम यादव पिता अनुस राम यादव उम्र 53 साल साकिन कान्हाभैरा थाना पिपरिया जिला कबीरधाम (छ0ग0) से पूछताछ में दिनांक 29.08. 23 को गेंदराम द्वारा बताया गया कि मैं अपने पशुओं को चराने के लिये ग्राम कान्हाभैरा के बड़े बगीया के तरफ से गया था पशुओं को चराकर करीबन 12:00 बजे खाना खाने के लिये अपने घर आ रहा था, बड़े बगीचा बिही बाडी के पास पहुंचा तभी गन्ना खेत तरफ से आरोपी सुरेश चन्द्रवंशी, नरेश चन्द्रवंशी, सुनील चन्द्रवंशी, जितेन्द्र चन्द्रवंशी, बलदाऊ चन्द्रवंशी, विक्की चन्द्रवंशी द्वारा हाथ में लाठी डंण्डा टांगिया घन लेकर निकले और प्रार्थी को पुरानी रंजिश की बात को लेकर जान से मारने की धमकी देकर एक राय होकर मां बहन की गंदी गंदी गाली गलौज करते हुए हत्या करने के नियत से प्राणघातक चोट पहुंचाया है। बताये जाने पर जिला अस्पताल कवर्धा में देहाती नातसी में अपराध कमांक 00/23 धारा 147, 148, 149, 294, 506-बी, 323, 307, भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। प्रार्थी के ईलाज दौरान मृत्यु हो जाने से प्रकरण में धारा 302, भादवि जोड़ा गया है। दौरान विवेचना के घटना स्थल निरीक्षण कर घटना से खुन आलूदा मिटटी व शादी मिट्टी एवं घटना स्थल में एक प्लास्टिक का चश्मा व सीजर ग्लब्स को जप्त किया गया है। आरोपी घटना के बाद से फरार थे ,जिसकी पतासाजी कर आरोपीगण सुरेश चन्द्रवंशी, नरेश चन्द्रवंशी, सुनील चन्द्रवंशी, विक्की चन्द्रवंशी, जितेन्द्र चन्द्रवंशी, बलदाऊ चन्द्रवंशी से पृथक पृथक घटना से प्रयुक्त लाठी डण्डा, लोहे का टंगिया, व लोहे का धन को धारा 27 साक्ष्य अधिनियम अंतर्गत मेमोरेण्डम कथन के अधार पर वजह सबुत में जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपीगण द्वारा अपराध धारा सदर का घटित करना पाये जाने से आरोपीगण 01 सुरेश चन्द्रवंशी पिता कृष्णा चन्द्रवंशी उम्र 45 साल, 02 नरेश चन्द्रवंशी पिता कृष्णा चन्द्रवंशी उम्र 42 साल, 03 सुनील चन्द्रवंशी पिता सुरेश चन्द्रवंशी उम्र 22 साल, 04 विक्की चन्द्रवंशी पिता नरेश चन्द्रवंशी उम्र 19 साल, 05 जितेन्द्र चन्द्रवंशी पिता बलदाऊ चन्द्रवंशी उम्र 23 साल, 06 बलदाऊ चन्द्रवंशी पिता कंगला चन्द्रवंशी उम्र 60 साल सभी साकिनान कान्हाभैरा थाना पिपरिया जिला कबीरधाम (छ0ग0) को दिनांक-31.08.23 को गिरप्तार कर न्यायालय रमाण्ड पर पेश किया गया है।प्रकरण के आरोपीयों द्वारा घटना को योजना बनाकर मृतक को बड़े बगीचा में अकेले पाकर जान से मारने की नियत से प्राणघातक हमला लाठी, डंडा, टंगिया व हथौड़ा से मारपीट कर घटना दिनांक से फरार थे जिसे थाना पिपरिया के अधिकारी एवं कर्मचारीयों द्वारा कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के कुशल निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश राठौर तथा उप. पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री कौशल किशोर वासनिक के मार्गदर्शन पर लगन एवं मेहनत से फ़रार आरोपीयों का लगातार पीछा कर पकड़े है। आरोपीयों के पतासाजी एवं गिर० में थाना पिपरिया के प्रकरण विवेचक सउनि दिनेश झारीया एवं थाना पिपरिया के समस्त अधिकारीयों / कर्मचारीयों का सराहनीय योगदान रहा।

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