कवर्धादुर्ग

तेज धूप एवं भीषण गर्मी को देखते हुए दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक : भारवाही पशुओं का उपयोग प्रतिबंधित

तेज धूप एवं भीषण गर्मी को देखते हुए दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक : भारवाही पशुओं का उपयोग प्रतिबंधित

कवर्धा, । कबीरधाम जिले में भीषण गर्मी एवं तेज धूप की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा ने एक आदेश जारी कर दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक 30 जून 2021 तक भारवाही पशुओं पर सामग्री रखकर या सवारी हेतु उपयोग करने से अथवा टांगा, बैलगाड़ी, भैसागाड़ी पर वजन ढोने को प्रतिबंधित कर दिया है। यह आदेश पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण “परिवहन एवं कृषिक पशुओं“ पर क्रूरता निवारण नियम 1965 के नियम 6(3) के तहत जारी किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर ने वनमंडलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदार, जनपद पंचायतों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों तथा उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया है। आदेश में कहा गया है कि जिले में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान निरंतर बना रहता है। इस दौरान भारवाही पशुओं के उपयोग करने से पशु अधिक तापमान से बीमार हो सकता है अथवा लू के कारण उनकी मृत्यु भी हो सकती है।

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