कवर्धा

लोक सेवा गांरटी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों को निर्धारित समय में निराकरण करेंः कलेक्टर

लोक सेवा गांरटी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों को निर्धारित समय में निराकरण करेंः कलेक्टर

कलेक्टर ने लोक सेवा गांरटी अधिनियम के लंबित आवेदनों की विस्तार से समीक्षा की

कवर्धा, । कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा ने आज यहां जिला कार्यालय के सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक लेकर अधिकारियों से काम-काज की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में समय-सीमा के तहत सभी प्रकार के प्रकरणों को निराकरण करने के लिए विभागों के अधिकारियों को प्रतिबध्दता के साथ विशेष रूप से प्रयास करें, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ आमजनों को सही समय पर मिल सके।
समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री शर्मा ने लोक सेवा गांरटी अधिनियम के तहत सभी प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ समय-सीमा के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लोक सेवा गांरटी अधिनियम में प्राप्त आवेदनों का नियमित मॉनिटरिंग करें। कोई भी शिकायत किसी अधिकारी को प्राप्त होती है तो उसका निराकरण निर्धारित समय पर करें। यदि पंचायत, विकासखंड जनपद, तहसील, अनुभाग एवं जिले स्तर पर प्राप्त आवेदनों का निराकरण करने का हर संभव प्रयास करें, इसके लिए विभागीय अधिकारी मैदानी अमलों की बैठक लेकर उन्हें समझाईस दे।
कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत मैनुअल और ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों के निराकरण एवं लंबित आवेदनों का कारण सहित जानकारी दो दिवस के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। बैठक में वनमंडलाअधिकारी श्री दिलराज प्रभाकर, जिला पंचायत सीईओ श्री विजय दयाराम के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, डिप्टी कलेक्टर श्री विपुल गुप्ता सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
समय-सीमा के बैठक के दौरान कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा ने जिले नविनिर्मित 37 मल्टीयूटीलिटी सेन्टर की समीक्षा कर उसके आसपास सामुदायिक कृषि के लिए 10-10 एकड़ की शासकीय भूमि चिन्हांकित करने के लिए तीनों एसडीएम को निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम पंचायत में गौठन निर्माण, गोबर खरीदी के लिए स्वीकृत जमीन को खाली कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए है। उन्होंने जगह स्वीकृत होने के बाद भी जिस पंचायत में काम प्ररंभ नहीं हुआ है उसको चालु कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बचे हुए गौठानों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बोर खनन जल्द कराने के निर्देश दिए है। इसके पश्चात कलेक्टर ने गोधन न्याय योजना, जिला चिकित्सालय में जीवन दीप समिति की बैठक, लघु सीमांत कृषक एवं भूमिहीन कृषि मजदूर के आधार पर जारी राशन की जांच के संबध में, वन नेशन वन राशन कार्ड के संबध, विभागीय पदोन्नति, विधायक निधि से स्वीकृत कार्य, प्रधानमंत्री फसल बीमा, वन पट्टा दिलाने के संबंध में चर्चा और वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत विभिन्न योजनाओं की भी समीक्षा

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