कवर्धा। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदको को निर्धारित समयावधि में चाहि गई जानकारी नहीं देने के कारण श्रीमती रिंकी साहू, सचिव ग्राम पंचायत सेमरकोना, विकासखण्ड पण्डरिया को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कबीरधाम द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दियाा गया। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग को आवेदक द्वारा अपील किया गया था। अपील पर सुनवाई करते हुए आयोग ने संबंधित जनसूचना अधिकारी श्रीमती रिंकी साहू को अपीलार्थी को जानकारी निःशुल्क दिये जाने का लिखित आदेश दिया गया इसके बावजूद भी जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को शुल्क लेकर जानकारी दी गई। जिसे आयोग द्वारा अपने आदेश की अवहेलना एवं जनसूचना अधिकारी कि स्वेच्छाचारिता पाया गया तथा श्रीमती रिंकी साहू के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्देश दिया गया। जिसके पालन में श्रीमती रिंकी साहू, सचिव ग्राम पंचायत सेमरकोना को निलंबित किया गया।
जिला पंचायत सीईओ श्री कुन्दन कुमार ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है तथा वांछित जानकारी नियमानुसार समय सीमा में दिया जाना चाहिए। इस बात का ध्यान समस्त ग्राम पंचायत सचिवों को जो अपने-अपने ग्राम पंचायत के जनसूचना अधिकारी है को अनिवार्यतः पालन किया जाना चाहिए। भविष्य में भी इस अधिनियम के तहत स्वेच्छाचारिता करने पर अन्य अधिकारियों के विरूद्ध भी कठोरतम् कार्यवाही किया जावे।