वाहन का पंजीयन अनिवार्य, बिना पंजीयन के वाहन पाये जाने पर होगी कार्रवाई कवर्धा कबीर क्रांति । जिला परिवहन अधिकारी ने कहा है कि बिना पंजीयन वाहन चलाना मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत दण्डनीय अपराध है। जॉच के दौरान अगर वाहनों के दस्तावेज या बिना पंजीयन के वाहन पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी वाहन स्वामी की होगी। जिला परिवहन अधिकारी ने सभी वाहन विक्रेता(डीलर) एवं वाहन स्वामियों से अपील किया है कि जिन लोगों ने नये वाहन खरीदें है, लेकिन उसका पंजीयन पुस्तिका (आरसी कार्ड) नहीं है अथवा किसी कारणवश अपने वाहन का पंजीयन नहीं करा पायें है वे जिला परिवहन कार्यालय कवर्धा में संपर्क कर अपने वाहन के दस्तावेज तैयार कराना सुनिश्चित करें। Spread the love Post navigation जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत मौके मिलते है, लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए मेहनत दोगुना करना चाहिए : कलेक्टर कबीरधाम जिले के पांच नर्सरियों में 92 हजार मुनगा का पौधा तैयार