बालोद-जिले के गुंडरदेही थाना क्षेत्र में एक ही जमीन को दो व्यक्ति से सौदा कर लगभग 13 लाख 91 हजार रुपये की धोखाधड़ी करने वाले एक ही परिवार के तीन आरोपियों को गुंडरदेही पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा 
पुलिस ने बताया कि प्रार्थी रामदास साहू पिता जीधनलाल साहू उम्र 33 वर्ष साकिन हीरू खपरी थाना रनचिरई जिला बालोद ने 28 फरवरी 2020 को प्रकरण के आरोपियान के बिरेन्द्र साहू, उमाबाई साहू शेवेन्द्र साहू से ग्राम खुंटेरी रंग के खसरा नं० 454 कृषिभूमि 40 डिस्मील 38 लाख 50 हजार रूपये में इकरारनामा देकर गवाहों के समक्ष शपथ पत्र दिये थे। प्रार्थी द्वारा चेक व नगदी रकम के माध्यम 13 लाख 91हजार रूपये दिये। उसके बावजूद प्रकरण आरोपियों द्वारा प्रार्थी के पास जमीन रजिस्ट्री नहीं किया तथा पैसा को वापस नहीं किया गया। प्रकरण में आरोपियों को उसी जमीन को पूर्व में 13 अगस्त .2019 को 01 लाख रूपये प्रति डिस्मील के हिसाब से 15 डिस्मील जमीन को दानेश्वर साहू निवासी खुंटेरी को बिक्री करने हेतु इकरारनामा दिये थे, उसके बावजूद दानेश्वर साहू को जमीन रजिस्ट्री नहीं किया गया। प्रकरण में आरोपियों द्वारा एक राय होकर एक ही जमीन को दो व्यक्ति के पास बिक्री करने व रजिस्ट्री नहीं किया। प्रकरण प्रार्थी के लिखित शिकायत जाँच पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर प्रकरण के आरोपी बिरेन्द्र साहू पिता सुखचंद साहू उम्र 55 वर्ष, श्रीमति उमाबाई साहू पति बिरेन्द्र साहू उम्र 50 वर्ष,. शेवेन्द्र कुमार साहू पिता बिरेन्द्र कुमार साहू उम्र 24 वर्ष ग्राम खुटेरी रंग थाना गुण्डरदेही को शुक्रवार को थाना तलब कर पुछताछ किया गया। जिन्होंने जुर्म करना स्वीकार किये। प्रकरण के आरोपियों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर रिमाण्ड पर भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक बालोद गोवर्धन ठाकुर के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रज्ञा मेश्राम व उपपुलिस अधीक्षक गुण्डरदेही एस. एस. मौर्य मार्गदर्शन में आरोपी पतासाजी मे निरीक्षक राकेश ठाकुर, सउनि संजीवन साहू सउनि अरविंद साहू, आरक्षक ललित कदम, आरक्षक पंकज तारम, आरक्षक दमन वर्मा, आरक्षक नुतेश मंडावी, महिला आरक्षक अर्णिका ठाकुर का योगदान रहा।

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