कवर्धादुर्ग

राशन कार्ड नवीनीकरण दावा आपत्ति 10 सितम्बर तक

कवर्धा  छत्तीसगढ़ शासन नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से प्राप्त निर्देशानुसार राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए पात्र-अपात्र पाए गए हितग्राहियों से राशन नियम 2016 से प्रावधानों अनुसार सत्यापन दल द्वारा सत्यापन केन्द्रों में एक सितम्बर से पांच सितम्बर 2019 तक पात्र-अपात्र दावा आपत्ति प्राप्त किया जाएगा।
कलेक्टर श्री अवनीश कुमार शरण ने एक पत्र जारी कर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका अधिकारियों को राशन कार्ड नवीनीकरण अभियान के दौरान अपात्र पाए गए राशन कार्ड धारियों से दावा-आपत्ति प्राप्त करने एवं उनके निराकरण करने के संबंध में किया गया है। हितग्राही द्वारा राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए पात्र-अपात्र राशनकार्ड धारियों के वार्ड वार, पंचायतवार सूची 30 अगस्त से संबंधित क्षेत्र के शासकीय उचित मूल्य दुकान एवं ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर अवलोकन किया जा सकता है। पात्र-अपात्र दावा-आपत्ति सक्षम अधिकारी नगरीय क्षेत्र में मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं ग्रामीण क्षत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के समक्ष 10 सितम्बर 2019 तक प्रस्तुत किया जावेगा। प्राप्त दावा आििपत में इनके द्वारा पारित आदेश के विरूद्व तहसीलदार के समक्ष 30 दिवस के भीतर अपील किया जा सकेगा। तहसीलदार द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। दावा आपत्तियों के निराकरण के दौरान अपात्र से पात्र पाए गए राशनकार्ड धारियों को सितम्बर 2019 तक नवीनीकरण राशनकार्ड प्रदान किया जावेगा।

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