कवर्धा

कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा ने कबीरधाम जिले के भीतर विभिन्न ग्रामों को खनन से संबंधित संक्रियाओं से प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट किया

कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा ने कबीरधाम जिले के भीतर विभिन्न ग्रामों को खनन से संबंधित संक्रियाओं से प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट किया

कवर्धा,। कलेक्टर एवं सह अध्यक्ष जिला खनिज संस्थान न्यास श्री रमेश कुमार शर्मा ने छत्तीसगढ़ जिला खनिज न्यास संस्थान नियम 2 (1)(ख) सहपठित नियम 6(1) (ग) (घ) के तहत कबीरधाम जिले के भीतर विभिन्न ग्रामों को खनन से संबंधित संक्रियाओं से प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट किया है।
जिला खनिज न्यास संस्थान कार्यालय से जारी आदेश के तहत नियम 6(1) (क) के तहत प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र में कवर्धा तहसील के 1 ग्राम, ग्राम पंचायत, सहसपुर लोहारा तहसील के 4 ग्राम, ग्राम पंचायत, 1 नगरीय निकाय कुल 5, बोडला तहसील के 10 ग्राम, ग्राम पंचायत और पंडरिया तहसील के 2 ग्राम, ग्राम पंचायत और 1 नगरीय निकाय शामिल है। जिसमें 17 ग्राम, ग्राम पंचायत, 02 नगरीय निकाय कुल 19 ग्राम शामिल है। कबीरधाम जिले में खदानों से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित ग्रामो में सहसपुर लोहारा तहसील के ग्राम मानपुर 17.089 हेक्टेयर, सहसपुर लोहारा (नगरीय क्षेत्र) 4.038 हेक्टेयर, रणजीतपुर 2.987 हेक्टेयर, कोटराबंदेली 5.003 हेक्टेयर, भिमपुरी 1.268 हेक्टेयर, तालपुर 4.808 हेक्टेयर, बोड़ला तहसील के ग्राम सिंघनपुरी 3.056 हेक्टेयर, भलपहरी 2.023 हेक्टेयर, मिनमिनिया 1.214 हेक्टेयर, मुड़घुसरी 1.700 हेक्टेयर, रबदा, केशमर्दा, मुण्डादादर, सेमसाटा 626.117 हेक्टेयर, दलदली 43.524 हेक्टेयर, तरेगांव मैदान 1.820 हेक्टेयर और पंडरिया तहसील के ग्राम पंडरिया नगरीय क्षेत्र 1.214 हेक्टेयर, झिरीयाकला 1.300 हेक्टेयर और झिरियाखुर्द 1.984 हेक्टेयर कुल 721.314 हेक्टेयर शामिल है। खदान स्वीकृति ग्रामों के 7 किलोमीटर परिधि में स्थित ग्रामों को भी प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है।

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